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पति के गलती के बिना बीबी का बार बार ससुराल से जाना है जुल्म, पति दे सकता है तलाक: दिल्ली हाईकोर्ट!


न्यूज डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पति पत्नी विवाद के विवाद मामलों को लेकर कहा की अगर पति की बिना गलती के पत्नी बार बार ससुराल छोड़ कर जाती है तो इसे मानसिक क्रूरता का कृत्य माना जाता है, और यह अपीलकर्ता को मानसिक वेदना का मामला है जिससे वह तलाक पाने का हकदार है, और वह पत्नी को तलाक दे सकता है।


दरअसल आपको बताते चले की दिल्ली हाईकोर्ट में एक पति ने अपील की थी की उसकी पत्नी 19 साल में सात बार उससे अलग हुई और प्रत्येक की अवधि तीन से 10 महीने की थी,जिससे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग-अलग रहने से वैवाहिक संबंध को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है, जो मानसिक क्रूरता है और वैवाहिक संबंधों से वंचित करना अत्यधिक क्रूरता का कृत्य है।



वही अदालत ने आगे कहा की यह एक स्पष्ट मामला है जहां प्रतिवादी (पत्नी) ने समय-समय पर, अपीलकर्ता की किसी गलती के बिना, ससुराल का घर छोड़ दिया समय-समय पर प्रतिवादी का इस तरह से जाना मानसिक क्रूरता का कृत्य है, जिसका अपीलकर्ता (पति) को अकारण या बिना किसी औचित्य के सामना करना पड़ा, जिसे देख पीठ ने कहा यह अपीलकर्ता को मानसिक वेदना का मामला है जिससे वह तलाक पाने का हकदार है।